Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019'जिंदा छोड़ने को ₹2 लाख मांगे' मुस्लिम युवक की लिंचिंग से मौत, गौरक्षकों पर आरोप

'जिंदा छोड़ने को ₹2 लाख मांगे' मुस्लिम युवक की लिंचिंग से मौत, गौरक्षकों पर आरोप

Karnataka: गौरक्षकों ने इदरीस पाशा पर मवेशियों को काटने के लिए अवैध रूप से ले जाने का आरोप लगाया था- FIR

समर्थ ग्रोवर
राज्य
Published:
<div class="paragraphs"><p>Karnataka: मुस्लिम पशु व्यापारी की हत्या- गौरक्षकों पर हत्या का आरोप</p></div>
i

Karnataka: मुस्लिम पशु व्यापारी की हत्या- गौरक्षकों पर हत्या का आरोप

(फोटो: Altered by The Quint)

advertisement

कर्नाटक (Karnataka) के रामनगर जिले में शनिवार, 1 अप्रैल को गौरक्षकों द्वारा इदरीस पाशा (Idrees Pasha) नाम के एक मवेशी व्यापारी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई.

क्या हुआ था: द क्विंट को मिली FIR कॉपी के अनुसार पाशा के मवेशी ले जा रहे वाहन को गौरक्षकों ने पुलिस स्टेशन के पास सथानूर गांव में शुक्रवार की देर रात रोका था.

गौरक्षकों ने पाशा पर मवेशियों को काटने के लिए अवैध रूप से ले जाने का आरोप लगाया. हालांकि पाशा ने कहा कि मवेशियों को एक स्थानीय बाजार से खरीदा गया था और उसके पास इसके डॉक्यूमेंट थे. गौरक्षकों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया. बाद में उसका पीछा किया गया और मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

पाशा के परिवार ने क्या कहा? शनिवार को जब पाशा के परिवार के सदस्यों को रहस्यमय परिस्थितियों में उसका शव मिला तो उन्होंने सथानूर पुलिस स्टेशन के सामने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

परिवार का कहना है कि गौरक्षकों ने पाशा को छोड़ने के लिए दो लाख रुपये की मांग की थी, और कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वे उसे मार डालेंगे.

आरोपी कौन है?

मामले के प्रमुख संदिग्धों में से एक की पहचान पुनीत केरेहल्ली के रूप में की गई है, जो राष्ट्र रक्षा पाडे (गौ रक्षा बल) का सदस्य है.

केरेहल्ली के साथ-साथ दो अज्ञात लोगों को, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 341 (गलत संयम के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 302 (हत्या की सजा), 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस द्वारा पाशा के परिजनों को शांत कराने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

केरेहल्ली ने दक्षिणपंथी समूह श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक के साथ भी फोटो खिंचवाया है.

(फोटो- फेसबुक/puneeth.satish)

केरेहल्ली के फेसबुक प्रोफाइल पर जाने से पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के इंटरसेप्शन किए गए हैं. यह गौरक्षक पहले भी कई बार फेसबुक से लाइव हो चुके हैं, जहां उन्हें वाहनों से मवेशियों को "बचाते" देखा जा सकता है.

बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के साथ आरोपी केरेहल्ली

(फोटो- फेसबुक/puneeth.satish)

केरेहल्ली ने मंत्री सीएन अश्वथ नारायण, मंत्री बीसी नागेश, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा, तमिलनाडु राज्य पार्टी अध्यक्ष अन्नामलाई सहित कई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं के साथ तस्वीरें भी लगाई हैं.

केरेहल्ली ने दक्षिणपंथी समूह श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक के साथ भी फोटो खिंचवाया है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT