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केरल के एक सेशन कोर्ट ने 13 अक्टूबर को पत्नी को सांप से कटवाने वाले पति सूरज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. अपनी 25 साल की पत्नी उतरा की हत्या के लिए कोर्ट ने सूरज पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जज मनोज एम की अध्यक्षता में कोल्लम के एडिशनल सेशन कोर्ट ने सूरज को हत्या और हत्या के प्रयास के लिए दोहरी उम्र कैद, जहर से चोट पहुंचाने के लिए 10 साल की कैद और सबूतों को गायब करने के लिए सात साल की सजा सुनाई.
उतरा, 7 मई 2020 को कोल्लम के आंचल में अपने घर पर मृत पाई गई थीं. शुरुआत में, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों को कुमार पर संदेह नहीं था और इसके बजाय वो ये मान रहे थे कि ये एक 'सरप्पा कोपम' (सांप का क्रोध) था, जो परिवार को सता रहा है. बाद में, उतरा के माता-पिता को बेटी की मौत पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
मामले की जांच का नेतृत्व क्राइम ब्रांच के एसपी ए अशोकन ने किया, जिन्होंने खुलासा किया कि सूरज ने सांप खरीदा, अपनी पत्नी को नींद की गोलियां दीं और सांप से अपनी पत्नी पर हमला कराया.
कथित तौर पर, कुमार ने दो महीने पहले, मार्च 2020 में भी पत्नी की हत्या की कोशिश की थी, क्योंकि उथरा को एक सांप ने काट लिया था. उसके बाद वो 52 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही और उसे प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ी थी.
सूरज के परिवार पर घरेलू हिंसा और साजिश के लिए आईपीसी के तहत अलग-अलग दंडनीय अपराधों के लिए भी मामला दर्ज किया गया था.
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