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झारखंड के लातेहार लिंचिंग केस में बड़ा फैसला आया है. लोकल कोर्ट ने इस मामले में सभी 8 लोगों को दोषी करार दिया है. बुधवार को कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया. सभी आरोपियों को गुरुवार 20 दिसंबर को जिला अदालत में पेश किया जाएगा. जहां उन्हें सजा सुनाई जाएगी.
बता दें कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में दो मवेशी व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था. व्यापारी मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और इसके बाद गांव में एक पेड़ से लटका दिया. 18 मार्च 2016 को भीड़ ने इस हिंसा को अंजाम दिया था.
दोनों पीड़ित छोटे मवेशी व्यापारी थे. दोनों ही गांवो से मवेशियों को खरीदते और बेचते थे. साथ ही मेलों में भी मवेशी बेचने का काम करते थे, जिससे दोनों अपने परिवार का गुजारा करते थे. लेकिन मवेशियों के साथ अचानक उन्हें भीड़ ने घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया. जिसके बाद दोनों की मौत हो गई.
इसके बाद पीड़ितों के परिवार ने कहा था कि भीड़ ने उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया है. इसकी प्लानिंग पहले ही कर दी गई थी. उन्होंने कहा था कि यह कोई आम घटना नहीं है.
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