Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019MP: बहकावे के साथ शादी और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएगी सरकार 

MP: बहकावे के साथ शादी और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएगी सरकार 

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को दी जानकारी

क्विंट हिंदी
राज्य
Updated:
नरोत्तम मिश्रा
i
नरोत्तम मिश्रा
(फोटो: IANS)

advertisement

मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा के अगले सत्र में ‘धर्मांतरण के लिए शादी पर रोक लगाने’ से जुड़ा बिल लाने की तैयारी कर रही है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है.

मिश्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ''सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है. इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है.''

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
मिश्रा ने बिल को लेकर बताया, ‘’हम मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें हम तय कर रहे हैं कि बहकावे के साथ या बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा.’’

उन्होंने कहा कि हम यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं कि इस अपराध तो संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया जाए.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, ‘’प्रलोभन या बहकावे के साथ या बलपूर्वक धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को अमान्य घोषित किए जाने का भी प्रावधान बिल में हम कर रहे हैं.’’

उन्होंने कहा कि अपराध में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की भी आपराधिक सहभागिता मानी जाएगी.

मिश्रा ने कहा, ''कार्रवाई के लिए, धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता, भाई-बहन की ओर से शिकायत करना जरूरी होगा.'' इसके अलावा उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण कराने वाले धार्मिक व्यक्ति को एक महीने पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 17 Nov 2020,01:07 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT