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मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा के अगले सत्र में ‘धर्मांतरण के लिए शादी पर रोक लगाने’ से जुड़ा बिल लाने की तैयारी कर रही है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है.
मिश्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ''सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है. इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है.''
उन्होंने कहा कि हम यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं कि इस अपराध तो संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया जाए.
उन्होंने कहा कि अपराध में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की भी आपराधिक सहभागिता मानी जाएगी.
मिश्रा ने कहा, ''कार्रवाई के लिए, धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता, भाई-बहन की ओर से शिकायत करना जरूरी होगा.'' इसके अलावा उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण कराने वाले धार्मिक व्यक्ति को एक महीने पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी.
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