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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीहोर (Sehore) इलाके में रहने वाले एक 21 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या (Suicide) कर ली. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वो अपनी पत्नी की हत्या से दुखी था. हालांकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने बताया कि युवक ने डेढ़ साल पहले सीहोर की ही एक युवती से लव मैरिज की थी, जिसका शव 15 नवंबर को रातीबड़ के कठौतिया के जंगल में मिला था. महिला के साथ उसके 6 महीने के मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया गया था. जिसके बाद युवक के परिजनों ने बताया कि जब से उसकी पत्नी की हत्या हुई वो काफी दुखी था.
दरअसल 14 नवंबर को रातीबड़ इलाके में महिला और बच्चे की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त उसकी बहन ने पुलिस के सामने की. यहीं से इस केस की गुत्थी सुलझती गई, क्योंकि पूछताछ के दौरान उस महिला की बहन ने बताया कि 4 नवंबर को मेरी बहन मेरे यहां आई थी और किसी बीमारी की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई थी. जिसके अंतिम संस्कार के लिए मैंने अपने भाई और पिता को बुलाया था. वो दोनों बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए बहन के साथ मोटरसाइकिल पर जंगल चले गए.
महिला ने आगे बताया कि जब उसके बाद भाई दूज का टीका कराने आया तो उसने बताया कि मैंने और पिताजी ने बहन को मारने की योजना बनाई थी. इसके बाद उन्होंने बच्चे के अंतिम संस्कार के बहाने बहन को जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी. महिला ने बताया कि फोन पर बातचीत में पिता ने भी बहन की हत्या की बात कबूल की. जिसके बाद डर की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई. लेकिन बाद में पुलिस की पूछताछ में उसने सबकुछ बता दिया.
इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने जुर्म कबूल नहीं किया. बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ, कि हत्या से पहले पिता ने बेटी के साथ बलात्कार भी किया था. उसके बाद गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी, और शव जंगल में फेंककर घर वापस लौट आये.
बताया जा रही है कि करीब डेढ़ साल पहले लड़की ने दूसरे समाज के लड़के के साथ लव मैरिज की थी. जिसको लेकर उसके पिता और भाई नाराज थे. इसी वजह से उन्होंने हत्या कर दी. इस हत्या के बाद महिला के पति ने भी आत्महत्या कर ली. जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने कहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या के कारण ही आत्महत्या की है.
पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा- 302, 376, 120बी, 201 और 624/21 में केस दर्ज किया है.
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