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मनसुख केस: महाराष्ट्र ATS ने मांगी वझे की कस्टडी,NIA भी करेगी जांच

महाराष्ट्र ATS ने NIA की स्पेशल कोर्ट से की मांग, 25 मार्च के बाद सुनवाई

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सचिन वझे
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सचिन वझे
(फोटो: क्विंट)

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अंबानी धमकी केस में मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वझे की कस्टडी की मांगी है. महाराष्ट्र ATS ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट से सचिन वझे की कस्टडी की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने इस पर 25 मार्च के बाद विचार करने को कहा है, जब तक वझे एनआईए की कस्टडी में हैं.

एटीएस और एनआईए दोनों करेंगे जांच

वहीं मनसुख हिरेन मौत केस की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब NIA को सौंप दी है. हालांकि महाराष्ट्र ATS भी इस केस की जांच जारी रखेगी.

बता दें कि फिलहाल सचिन वझे 25 मार्च तक NIA की हिरासत में है इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 25 मार्च के बाद ही महाराष्ट्र ATS की याचिका पर विचार किया जाएगा. एटीएस ने कस्टडी में लिए जाने को लेकर अपनी याचिका में कई तर्क भी दिए हैं.

इससे पहले शुक्रवार को एंटीलिया बम केस में गिरफ्तार और निलंबित सचिन वझे की अग्रिम जमानत को लेकर महाराष्ट्र ATS ने ठाणे सेशन कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई 30 मार्च को होगी.

ठाणे सेशन कोर्ट में ATS ने अपने जवाब में मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वझे पर संदेह जताया है और इसी सिलसिले में ATS सचिन वझे से पूछताछ के लिए उसे कस्टडी में लेना चाहती है.

मनसुख हीरेन केस में ATS को वझे पर शक

एटीएस ने शुक्रवार को अदालत में दायर जवाब में मनसुख हीरेन की हत्या में सचिन वझे का हाथ होने का संदेह जताया है. ATS ने कोर्ट में कहा कि, 4 से 5 मार्च के बीच क्या हुआ था? घटनाओं का क्रम क्या था? 17 से 25 के बीच स्कॉर्पियो कार कहां थी? क्या वझे के पास थी? इन तमाम सवालों के जवाब एटीएस तलाश रही है.

एंटीलिया बम धमकी केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सचिन वझे को 13 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के दूसरे दिन सचिन वझे को निलंबित कर दिया गया था.

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Published: 20 Mar 2021,04:19 PM IST

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