Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मणिपुर सरकार का आदेश- सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो-फोटो शेयर करने पर होगी कार्रवाई

मणिपुर सरकार का आदेश- सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो-फोटो शेयर करने पर होगी कार्रवाई

मणिपुर सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक सकारात्मक कदम के रूप में हिंसा से जुड़े वीडियो और फोटो के प्रसार पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.

क्विंट हिंदी
राज्य
Published:
<div class="paragraphs"><p>मणिपुर सरकार का आदेश- सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो-फोटो शेयर करने पर होगी FIR</p></div>
i

मणिपुर सरकार का आदेश- सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो-फोटो शेयर करने पर होगी FIR

क्विंट

advertisement

मणिपुर में हिंसा (Manipur Violence) और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो और फोटो के प्रसार पर रोक लगाने के लिए मणिपुर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि इस तरह के प्रसार से गंभीरता से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक केस दर्ज किया जाएगा.

'सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम'

यह आदेश बुधवार, 11 अक्टूबर की रात को जारी किया गया था. यह आदेश तब आया है जब मणिपुर में हिंसा के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो में दिखाया गया है कि दो युवकों को कुछ लोगों के ग्रुप द्वारा बिल्कुल नजदीक से गोली मार दी जाती है और फिर उन्हें एक गड्ढे में दफना दिया जाता है. हालांकि, घटनास्थल और दफनाने वाली जगह के बारे में पता नहीं चल पाया है.

मणिपुर गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से हिंसक गतिविधियों, किसी को चोट पहुंचाने या निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो और फोटो के कथित प्रसार को बहुत गंभीरता से और अत्यंत संवेदनशीलता के साथ ले रही है.

इसमें कहा गया, “राज्य सरकार ने मामले की गहन जांच के बाद राज्य में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में ऐसे वीडियो और फोटो के प्रसार पर रोक लगाने का फैसला किया है.”

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई'

आदेश में कहा गया है कि जिस किसी के पास ऐसे वीडियो या फोटो हैं, वे अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना निकटतम पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए जमा कर सकते हैं.

आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के कानून और प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा. उन पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सितंबर में सोशल मीडिया पर दो लापता युवकों के शवों की तस्वीरें सामने आने के बाद इंफाल घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में 100 से अधिक छात्र, ज्यादातर लड़कियां घायल हो गईं.

विरोध प्रदर्शन ने केंद्र को सीबीआई अधिकारियों की एक टीम भेजने के लिए प्रेरित किया और चार आरोपियों को बाद में सीबीआई टीम ने गिरफ्तार कर लिया. आगे की जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया.

पूर्वोत्तर राज्य में इस साल 3 मई से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा जारी है. मैतेई लोगों द्वारा जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के बाद हिंसा भड़क उठी थी.

(इनपुट- पीटीआई)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT