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जुनैद-नासिर हत्याकांड में आरोपी और खुद को गौरक्षक बताने वाले मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर (Monu Manesar) को अदालत ने गुरुग्राम में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में चार दिन की हरियाणा पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है.
गुरुग्राम पुलिस ने फरवरी की शुरुआत में पटौदी पुलिस स्टेशन में मोनू मानेसर के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 120 बी, 307 और 201 आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज किया था.
पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर वापस हरियाणा लेकर आई. इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मोनू मानेसर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
पटौदी कोर्ट ने भरतपुर जेल अधीक्षक को उसे 25 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन वारंट आने तक मोनू को भरतपुर से अजमेर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था.
इसके चलते 25 सितंबर को हरियाणा पुलिस मोनू को पटौदी कोर्ट नहीं ला सकी थी. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने दोबारा कोर्ट से 7 अक्टूबर के लिए मोनू मानेसर का प्रोडक्शन वारंट मांगा.
मोनू मानेसर के वकील एल एन पराशर ने बताया, "मोनू मानेसर को राजस्थान से प्रोडक्शन रिमांड पर लाया गया था. पुलिस ने आगे कि जांच के लिए 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था पर न्यायालय ने 4 दिन का रिमांड दिया.
वकील पराशर ने कहा कि 4 दिन बाद मानेसर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा. राजस्थान पुलिस की क्लीन चिट पर मोनू मानेसर के वकील ने कहा कि अभी वह मुकदमा कोर्ट में है पर हम राजस्थान हाई कोर्ट जल्द से जल्द मोनू मानेसर की बेल के लिए जाएंगे.
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