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मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 29 नवंबर को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को बीजेपी नेता मोहित भारतीय द्वारा उनके दायर आपराधिक मानहानि शिकायत (defamation complaint) के सिलसिले में जमानत दे दी है.
NCB के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नवाब मलिक सम्मन जारी होने के बाद अदालत में पेश हुए थें. उन्होंने अदालत से कहा कि उन्होंने किसी को बदनाम नहीं किया है, मेरे पास सबूत है और मैं उसे कोर्ट के सामने पेश करूंगा.
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि मोहित भारतीय के प्रभाव के कारण उसके साले को छोड़ दिया गया. भारतीय ने अपनी शिकायत में मलिक के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उसने 7 अक्टूबर को किसी अज्ञात स्थान पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से मुलाकात की थी. नवाब मलिक ने कोर्ट से कहा है कि उनके पास मुलाकात की एक वीडियो क्लिप है.
नवाब मलिक की तरफ से दलील रखते हुए उनके वकील रमेश दुबे पाटिल ने अदालत से कहा कि मोहित भारतीय के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और वह एक फ्रॉड है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ने भारतीय के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.
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