Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Qपटनाः लालू आज करेंगे सरेंडर, मुजफ्फरपुर कांड की नए सिरे से जांच

Qपटनाः लालू आज करेंगे सरेंडर, मुजफ्फरपुर कांड की नए सिरे से जांच

सुबह-सुबह पढ़िए बिहार की बड़ी खबरें

क्‍व‍िंट हिंदी
राज्य
Published:
सुबह-सुबह पढ़िए बिहार की बड़ी खबरें
i
सुबह-सुबह पढ़िए बिहार की बड़ी खबरें
(फोटोः Altered By Quint)

advertisement

मुजफ्फरपुर कांड की नए सिरे से होगी जांच

मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच करने वाले सीबीआइ एसपी जेपी मिश्रा के तबादले पर बुधवार को सही जवाब नहीं दिए जाने पर पटना हाइकोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई. इसके साथ ही अब नए सिरे से मामले की जांच करने का आदेश भी दिया. वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को शेल्टर होम के बारे में पूरा ब्योरा कोर्ट में पेश करने को कहा.

चीफ जस्टिस मुकेश आर शाह की दो सदस्यीय बेंच ने सीबीआइ एसपी और डीआईजी की जगह अब बालिका यौन शोषण मामले की जांच की मॉनिटरिंग का काम स्पेशल डायरेक्टर के हवाले कर दिया है. अब वे ही पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग करेंगे.

कोर्ट ने जांच में तेजी लाने के लिए सीबीआई को अपनी देख रेख में एक एसआईटी गठित करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने अब तक की जांच में असंतुष्टि जाहिर की है. मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी.

लालू यादव पहुंचे रांची, आज करेंगे सरेंडर

चारा घोटाले में सजा काट आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव गुरुवार को सीबीआई अदालत में सरेंडर करेंगे. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद, सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष सरेंडर करने के लिए वह बुधवार को रांची पहुंच गये हैं.

झारखंड हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को लालू प्रसाद यादव को सीबीआई अदालत के समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिये थे. कोर्ट ने लालू को सरेंडर करने के लिए 30 अगस्त तक की मोहलत दी थी.

इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव की चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने कहा था कि जरूरत होने पर अब लालू का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज होगा.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पटना HC ने BSEB पर 5 लाख का जुर्माना लगाया

पटना हाईकोर्ट ने 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरी टॉपर भव्या कुमारी को हिंदी विषय की उत्तरपुस्तिका का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सी एस सिंह ने बीएसईबी पर पांच लाख रुपये का दंड लगाया और दो हफ्ते के भीतर परीक्षा परिणाम को संशोधित कर पब्लिश करने का निर्देश दिया.

ये राशि जमुई सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल को दी जाएगी जो इस राशि का उपयोग विद्यालय के विकास में करेंगे. याचिका में भव्या ने कहा था कि हिंदी में कम अंक दिए गए जिस कारण वह उस परीक्षा में टॉप नहीं कर पायी.

तेजस्वी-राबड़ी की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी

बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 31 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है. इसके लिए दोनों पटना से रवाना हो गए.

आईआरसीटीसी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था.

दिल्ली रवाना होने के पहले राबड़ी देवी और तेजस्वी ने पटना कहा, "न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा तो करना ही होगा." मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू ने एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर रिश्वत लिया था.

(इनपुटः PTI और IANS)

ये भी पढ़ें- भीमा कोरेगांव: SC ने कहा ‘लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है विरोध’

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT