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बिहार (Bihar) की राजधानी पटना में शनिवार, 23 सितंबर को एक दलित महिला को निर्वस्त्र पर, उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया. आरोप है कि इलाके के दबंग साहूकार ने उसके कपड़े उतारे और उसके साथ मारपीट की थी. पुलिस ने 26 सितंबर को इस मामले के मुख्य आरोपी को फतुहा से गिरफ्तार किया है.
मामला बिहार की राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि शनिवार, 23 सितंबर देर रात 10:00 बजे के आसपास अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ वहां के रहनेवाले एक दबंग व्यक्ति ने अभद्रता की और उसे पीटा. बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर आरोपी का परिवार भी मौजूद था, जिसने वारदात में उसका साथ दिया.
पीड़ित महिला का आरोप है कि, "रात 10 बजे के करीब मैं अपने घर के बाहर लगे नल से पानी ले रही थी, तभी दबंग व्यक्ति प्रमोद सिंह ने हमें अपने घर पर ले जाकर बहुत बेरहमी से मारा. मुझे निर्वस्त्र कर लाठी-डंडे से पीटा गया, इस बीच मेरा माथा भी फट गया."
पीड़ित दलित महिला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज से 2 साल पहले उनके पति ने मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह से 1500 रुपए उधार लिए थे. एक साल में उन्होंने वह रकम वापस कर दिया था. उसके बाद से प्रमोद यादव और उनके बीच की बातचीत बंद हो गई थी. लेकिन पिछले चार दिनों से वह अचानक उन्हें फिर से परेशान करने लगा था और 1500 रुपये का सूद मांगने लगा.
पीड़िता ने कहा, "वह हमसे मारपीट करने की कोशिश करता था, जिससे हमारा घर से निकलना भी मुश्किल हो गया. शनिवार (23 सितंबर) की रात जब मैंने देखा कि बाहर कोई नहीं है, तब मैं पानी लाने चापाकल पर गई. वहां प्रमोद यादव पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था. उसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारे पति को हम अपने घर में बंधक बना के रखे हैं हमारे साथ चलो. जब मैंने चलने से मना किया तब उन्होंने मुझे निर्वस्त्र कर अपने बेटे अंशु कुमार से मेरे मुंह पर पेशाब करवा दिया."
इस मामले में 26 सितंबर को ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मुख्य आरोपी को वारदात के 72 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी ने आगे बताया...
मामले में प्रमोद सिंह पिता स्व० चन्द्रदीप सिंह मुख्य आरोपी है. वहीं, दूसरा आरोपी उसका बेटा अंशु कुमार है. इसके अलावा पीड़िता ने चार अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है.
पुलिस ने आरोपियों पर धारा-341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), 323 (मारपीट)/325 (दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास), 354 (किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 504 ( शांति भंग करने के इरादे से किया गया अपमान), 506 (नुकसान पहुंचाने की धमकी) समेत 34 और 3 (1) (a) (F)(s) (w)/3(2)(va) SC/ST Act. के तहत मामला दर्ज किया है.
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