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उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब और बीयर बिक सकेगी. यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है. आबकारी विभाग की ओर से विदेशी शराब के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है. इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे.
मॉल्स में खुलने वाली दुकानें मौजूदा दुकानों के अतिरिक्त होंगी. हालांकि, अभी लॉकडाउन के चलते 31 मई तक प्रदेशभर के शॉपिंग मॉल्स बंद हैं.
प्रमुख सचिव आबकारी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि
संजय आर भूसरेड्डी ने बताया, "किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी को लाइसेंस दिया जा सकता है. मॉल का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हजार वर्ग फुट होना चाहिए, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट हों. प्रीमियम रिटेल वैंड में न्यूनतम 500 वर्ग फुट का कॉरपेट एरिया होना चाहिए. वहां ग्राहकों को सुविधा से प्रवेश करने व खुद से ब्रांड चुनने की सहूलियत दी जाए. दुकान सुसज्जित वातानुकूलित होगी और विभिन्न प्रकार के ब्रांड प्रदर्शित किए जाएंगे."
वोदका और रम के 700 रुपये से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड और 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 एमएल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड होंगे. इसी के बराबर बीयर के भी विभिन्न ब्रांड होंगे.
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