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राजस्थान: 22 साल के दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

दोषी राकेश मीणा के खिलाफ 16 जुलाई 2021 को एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था.

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<div class="paragraphs"><p>Rajasthan News: बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को 20 साल की जेल</p></div>
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Rajasthan News: बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को 20 साल की जेल

(फोटो- पिक्साबे)

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राजस्थान के बूंदी की एक POCSO अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 22 साल के युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई. ये मामला पिछले साल जुलाई में देईखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आया था.  

राकेश ठाकुर नाम के एक अधिकारी ने बताया कि दोषी राकेश मीणा के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट के जज सलीम बदर ने 50 हजार का जुर्मान भी लगाया है. उन्होंने बताया कि दोषी राकेश मीणा के खिलाफ 16 जुलाई 2021 को एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था.

पीड़ित के परिवार वालों की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में बताया गया था कि दोषी राकेश मीणा रात के वक्त घर में घुस गया था और नाबालिग को अपने साथ एक सुनसान स्थान पर लेकर चला गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.

राकेश ठाकुर ने बताया कि FIR के बाद राकेश मीणा पर IPC और POCSO की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और 18 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में था और आज कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रुपए जा जुर्माना भी लगाया है.

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