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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया. कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में अपनी बर्खास्तगी और बोनस को अस्वीकार करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी. जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि विवाद की प्रकृति संविदात्मक है और निजी भी.
चंदा कोचर ने इस मामले में भारी विवाद के बाद चार अक्टूबर, 2018 को अपना पद छोड़ दिया था. इस विवाद से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 2011 में पद्मभूषण से सम्मानित किए जाने के बाद वह इस तरह खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पाएंगीं.
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