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UP: इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस

Electric Vehicles: प्रदेश में निर्मित ईवी की खरीद पर 5 साल तक की ये छूट मान्य होगी.

priya Sharma
राज्य
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<div class="paragraphs"><p>Electric Vehicles</p></div>
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Electric Vehicles

(फोटोः क्विंट हिंदी)

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यूपी सरकार (UP Government) राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. अब यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. यानी अब आप बिना टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस के ईवी खरीद सकते हैं. दरअसल, यूपी सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए ये निर्णय लिया है. इसके तहत आपको तीन साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा.

इसके साथ ही प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर ये छूट 5 साल तक की मान्य होगी. वहीं सरकार ने अपने सभी जनपदों के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निर्देश का अनुपालन करने का आदेश दिया है.

2025 तक ईवी पर शत प्रतिशत की छूट

प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक यूपी में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पर कर से शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वहीं 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का प्रभावी समय चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक यूपी में तीन साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा.

वहीं जिन लोगों ने 14 अक्टूबर, 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हैं उनका पैसा स्वत: ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा. इसके अलावा सरकार के इस फैसले से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ईवी के रजिस्ट्रेशन का अंतर खत्म हो जाएगा और रेट राज्यों में एक समान होंगे.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को दी जाएगी सब्सिडी

यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को सब्सिडी भी दी जाएगी. इस नीति के अनुसार, प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक के लिए प्रति वाहन एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी

वहीं, प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी. इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी.

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