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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने घोषणा की है कि जिन शिक्षकों की मतदान ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है, उनके आश्रितों को, अगर उनके पास जरूरी डिग्री है तो उन्हें सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के रूप में समायोजित किया जाएगा, हालांकि, ऐसे आश्रित जो टीईटी पास नहीं हैं, लेकिन क्लास-3 श्रेणी में पदों के लिए पात्र हैं, ऐसा कोई पद खाली न होने पर भी उन्हें समायोजित किया जाएगा.
उन्होंने आगे बताया, अब, एक आश्रित जो टीईटी योग्य नहीं है, लेकिन एक लिपिक पद के लिए पात्र है, उसे क्लास तीन की श्रेणी में नौकरी दी जाएगी. अगर ऐसा कोई पद खाली नहीं है, तो उन्हें 'ओवर एंड ऊपर' पर नियुक्त किया जाएगा. वे तुरंत हमारे साथ काम करना शुरू कर देंगे और जब कोई पद खाली हो जाएगा, तो उनके नाम औपचारिक रूप से दर्ज किए जाएंगे.
हालांकि, मंत्री शिक्षकों के आश्रितों की संख्या के बारे में टाल-मटोल कर रहे थे, जिन्हें समायोजित किया जाएगा. राज्य सरकार ने पहले कहा था कि केवल तीन शिक्षकों की मतदान ड्यूटी पर मृत्यु हुई थी, जबकि शिक्षक संघों ने यह आंकड़ा 1,600 से अधिक रखा था. चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवारों को मुआवजे के लिए शिक्षक संघों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य चुनाव आयोग से नियमों में संशोधन करने के लिए कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक के परिजनों को नौकरी मिले.
इस बीच, आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के सचिव शिव शंकर सिंह ने कहा, क्लास-4 कैटेगरी की नौकरी से एक लिपिक पद बेहतर है. कम से कम, लोग मृतक के परिवारों को सम्मान की नजर से देखेंगे.
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