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UP: इंटरफेथ मैरिज पर कानून पक्ष में, फिर भी कपल शादी के इंतजार में

दंपति के पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश है, जिससे उन्हें शादी करने की आजादी मिलती है

आईएएनएस
राज्य
Updated:
प्रतीकात्मक फोटो
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प्रतीकात्मक फोटो
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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चार महीने पहले, एक 27 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति शादी करने के लिए एक अन्य धर्म की लड़की के साथ कथित तौर पर भाग गया था, जिससे काफी सनसनी पैदा हो गई थी. बाद में उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और एक महीने तक जेल में रखा गया. तब से यह जोड़ा उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से 'कानूनी रूप से' शादी करने की अनुमति का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे एक और महीने तक इंतजार करने के लिए कहा गया है.

दंपति के पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश है, जिससे उन्हें शादी करने की आजादी मिलती है और विवाह अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में नोटिस की अवधि से छूट मिलती है.

एसडीएम सदर क्षेत्र, विशु राजा ने कहा, "कानून युगल के पक्ष में है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि कोई कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है. युगल अपने दोस्तों के साथ आए थे, जो गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए सहमत थे. लेकिन लड़की का परिवार अभी भी शादी के खिलाफ है."

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एसडीएम ने कहा कि जोड़े ने विशेष अधिनियम के तहत शादी के आवेदन के लिए व्यक्तिगत रूप से और साथ ही अपने कानूनी काउंसल के माध्यम से खुद का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को पेश किया, जिसमें कहा गया था कि विवाह अवधि के दिनों को विवाह अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है.

एसडीएम ने कहा, "निर्णय उनके पक्ष में है. हालांकि, हम 12 बिंदुओं पर सत्यापन रिपोर्ट मांग रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न तो पहले से ही शादीशुदा हैं, न ही उनके निवास स्थान और कानून-व्यवस्था के मुद्दे आदि की कोई संभावना है. पुलिस की रिपोर्ट यहां महत्वपूर्ण है. साथ ही इस कार्रवाई को पूरा होने में 30 दिन से कम का समय लग सकता है और इसके बाद जोड़े को शादी के लिए अनुमति दी जाएगी."

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने संवाददाताओं से कहा, "पुलिस को शादी से कोई आपत्ति नहीं है. हम उनके परिवार या रिश्तेदारों द्वारा धमकी दिए जाने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं."

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Published: 01 Mar 2021,04:48 PM IST

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