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UP में जल्द ही लाया जाएगा ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून:गृह विभाग

इससे पहले UP के CM ने कहा था कि वह ‘लव जिहाद’ को सख्ती से रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाएंगे

क्विंट हिंदी
राज्य
Updated:
सांकेतिक तस्वीर
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सांकेतिक तस्वीर
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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उत्तर प्रदेश में जल्द ही 'लव जिहाद' के खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई ने प्रदेश के गृह विभाग के हवाले से यह जानकारी दी है. गृह विभाग ने यह भी बताया है कि उसने कानून विभाग को इससे संबंधित एक प्रस्ताव भेजा है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह ‘लव जिहाद’ को सख्ती से रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाएंगे. उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग बहू-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वे अगर सुधरे नहीं तो ‘राम नाम सत्य है’ की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है.

देवरिया और जौनपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए योगी ने कहा था कि ‘लव जिहाद’ में शामिल लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई दूसरे राज्यों में भी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने की बात कही जा रही है, जहां बीजेपी सत्ता में है.

कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार 'लव जिहाद' को लेकर कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही हैं. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं, ‘‘हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है.’’

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था, ''सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है. इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है.''

मिश्रा ने बिल को लेकर बताया था, ‘’हम मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें हम तय कर रहे हैं कि बहकावे के साथ या बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा.’’

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Published: 20 Nov 2020,10:48 AM IST

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