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Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019States Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहली गिरफ्तारी

धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहली गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले फरार था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस पिछले कई दिनों से रेड मार रही थी.

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(फोटो: iStock/Altered by Quint)
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(फोटो: iStock/Altered by Quint)

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उत्तर प्रदेश के विवादित धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत राज्य में पहली गिरफ्तारी हुई है. बरेली पुलिस ने नए धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत पहला मामला दर्ज करने के कुछ दिन बाद पहली गिरफ्तारी की है. पुलिस ने बरेली से एक 21 साल के मुस्लिम लड़के को हिंदू महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने और विरोध करने पर परिवार को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

बरेली के उवैश अहमद पर उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजियन ऑर्डिनेंस, 2020 के तहत बरेली जिले के देवरनिया क्षेत्र में एक 20 साल की विवाहित महिला को ‘अपहरण की धमकी’ और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद को 3 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया. बरेली पुलिस के मुताबिक, अहमद पिछले कुछ दिनों से फरार था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस पिछले कई दिनों से रेड मार रही थी.

पुलिस ने बताया कि अहमद के खिलाफ IPC की धारा 504, 506, और प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजियन ऑर्डिनेंस, 2020 के सेक्शन 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संसार सिंह ने कहा, “हम उसकी तलाश कर रहे थे और इसके लिए कई टीमों को पड़ोसी जिलों में भी तैनात किया गया था. उसे बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हम अब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में जांच पूरी करेंगे.”

रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद अपने ही इलाके की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था और पिछले दोनों भाग गए थे, जिसके बाद उन्हें पकड़कर वापस लाया गया. अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं महिला ने अपने पिता द्वारा लड़के के खिलाफ लगाए किडनैपिंग के आरोपों से इनकार कर दिया था. परिवार ने इस साल अप्रैल में महिला की शादी किसी और से कर दी थी.

रविवार को दर्ज FIR में, लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि अहमद लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है, और उसपर दबाव बना रहा है. शिकायत में परिवार को धमकी देने की भी बात कही गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अहमद को जब महिला की शादी की बात चली, तब से वो उनपर उसे वापस बुलाने और महिला के धर्म परिवर्तन के बाद शादी कराने का दबाव बना रहा है.

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बरेली में 'लव जिहाद' कानून के तहत एक और मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के बरेली में 'लव जिहाद' कानून के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 नवंबर को ताहिर हुसैन और उसके दो भाइयों के तहत FIR दर्ज की गई है. FIR के मुताबिक, ताहिर एक हिंदू युवती के साथ रिलेशनशिप में था.

दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली और बाद में साथ रहने लगे. जब नवंबर में महिला प्रेगनेंट हुई, तो उसने हुसैन से कोर्ट में शादी रजिस्टर कराने के लिए कहा, लेकिन हुसैन और उसके भाई ने 20 नवंबर को उसके साथ मारपीट की, जिससे गर्भपात हो गया.

इज्जत नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर FIR दाखिल की गई है, और मामले की जांच जारी है.

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