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उत्तर प्रदेश के विवादित धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत राज्य में पहली गिरफ्तारी हुई है. बरेली पुलिस ने नए धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत पहला मामला दर्ज करने के कुछ दिन बाद पहली गिरफ्तारी की है. पुलिस ने बरेली से एक 21 साल के मुस्लिम लड़के को हिंदू महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने और विरोध करने पर परिवार को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
बरेली के उवैश अहमद पर उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजियन ऑर्डिनेंस, 2020 के तहत बरेली जिले के देवरनिया क्षेत्र में एक 20 साल की विवाहित महिला को ‘अपहरण की धमकी’ और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद को 3 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया. बरेली पुलिस के मुताबिक, अहमद पिछले कुछ दिनों से फरार था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस पिछले कई दिनों से रेड मार रही थी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संसार सिंह ने कहा, “हम उसकी तलाश कर रहे थे और इसके लिए कई टीमों को पड़ोसी जिलों में भी तैनात किया गया था. उसे बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हम अब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में जांच पूरी करेंगे.”
रविवार को दर्ज FIR में, लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि अहमद लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है, और उसपर दबाव बना रहा है. शिकायत में परिवार को धमकी देने की भी बात कही गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अहमद को जब महिला की शादी की बात चली, तब से वो उनपर उसे वापस बुलाने और महिला के धर्म परिवर्तन के बाद शादी कराने का दबाव बना रहा है.
उत्तर प्रदेश के बरेली में 'लव जिहाद' कानून के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 नवंबर को ताहिर हुसैन और उसके दो भाइयों के तहत FIR दर्ज की गई है. FIR के मुताबिक, ताहिर एक हिंदू युवती के साथ रिलेशनशिप में था.
दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली और बाद में साथ रहने लगे. जब नवंबर में महिला प्रेगनेंट हुई, तो उसने हुसैन से कोर्ट में शादी रजिस्टर कराने के लिए कहा, लेकिन हुसैन और उसके भाई ने 20 नवंबर को उसके साथ मारपीट की, जिससे गर्भपात हो गया.
इज्जत नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर FIR दाखिल की गई है, और मामले की जांच जारी है.
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