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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई जिलों में ईद (Eid) पर धारा 144 के उल्लंघन और सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया है. कानपुर, अलीगढ़, बागपत और हापुड़ में सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. बात दें कि ईद पर पुलिस प्रशासन ने सड़क पर नमाज अदा न करने की अपील की थी. पुलिस-प्रशासन ने शांति समिति और ईदगाह समिति से चर्चा कर निर्देश भी जारी किए थे. जिसके बावजूद कई जिलों में सड़कों पर नमाज अदा की गई.
कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने के आरोप में 1800 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. कानपुर के बजरिया थाना में सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह, जाजमऊ थाने में सब इंस्पेक्टर राजबहादुर सिंह और बाबूपुरवा में सब इंस्पेक्टर बृजेश सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है. नमाजियों के साथ-साथ ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है.
कानपुर के बजरिया थाने में IPC की धारा 186, 188, 283, 341 और 353 के तहत नमाजियों और ईदगाह कमेटी पर FIR दर्ज की गयी है. FIR के मुताबिक,
बागपत में भी रोक के बावजूद ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी गई. इस मामले में पुलिस ने शहर इमाम, छपरौली विधायक समेत RLD के कई बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है. बड़ौत कोतवाली में IPC की धारा 188, 171H, 341, 353 और लोक अधिनियम की धारा 123 A के तहत FIR दर्ज की गयी है. FIR में शहर इमाम मौलाना आरिफ उल हक, छपरौली विधायक डॉ. अजय तोमर, RLD नेता अश्वनी तोमर, गौरव, इरफान मलिक, विश्वास चौधरी, मुकेश उपाध्याय सहित इसराल उर्फ गुड्डू और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम शामिल है.
रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर जिलाधिकारी से लेकर लखनऊ तक के अफसरों ने नाराजगी जताई थी. जिसके बाद FIR दर्ज की गई है.
अलीगढ़ में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है. धारा-144 के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना दिल्ली गेट और ऊपरकोट कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है. बता दें कि शहर मुफ्ती ने ईद के त्योहार से पहले लोगों से खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की थी. इसके साथ ही पुलिस-प्रशासन ने भी अपील की थी. जिसे नजरअंदाज कर दिया गया.
हापुड़ में भी सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में FIR दर्ज की गई है. FIR रिपोर्ट के मुताबिक, इंतजामिया कमेटी समेत 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हापुरनगर थाने में IPC की धारा 186, 188, 243, 341 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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