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उत्तराखंड (Uttarakhand) में भू-कानून को लेकर कुछ दिनों पहले जमकर विरोध हुआ था. भू-कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने रैली निकाली थी. अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भू-कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने उत्तराखंड में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है.
धामी सरकार ने आदेश दिया है कि अग्रिम आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं देंगे. यानी प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्योग के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.
हालांकि, इसके पहले भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व खरीदार को भूमि खरीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिये थे.
उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि व औद्यानगीक के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि भू- कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए. तब तक प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है.
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