advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. सिन्हा पर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है.
इससे पहले कोर्ट ने 12 जुलाई, 2016 को मामले में सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पहली नजर में केस सिन्हा के खिलाफ जाता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोयला घोटाला के आरोपी सांठगांठ के लिए उनसे मिले थे.
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एम एल शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई. इस समिति ने पाया कि घोटाले के कुछ चर्चित आरोपियों ने सिन्हा के साथ बैठकें की. इससे पहली नजर में इस बात का संकेत मिलता है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)