advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले लोगों को राष्ट्रगान पर खड़े होने के निर्देश देने वाले फैसले में बदलाव किया है.
कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रगान पर खड़े हों. उन्हें इस फैसले में छूट दी गई है.
जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)