advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी की विभिन्न मांगों को 'महत्वाकांक्षी' करार दिया. दलील में अपने सभी कर्मचारियों को सभी मामलों में गिरफ्तारी से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. साथ ही सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जांच की मांग की गई है.
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिपब्लिक टीवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे से कहा, "यह याचिका बहुत महत्वाकांक्षी है.आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे .. मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करें. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें."
साठे ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह अन्य उपाय करने की अनुमति दें. मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी. पीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को सक्षम अदालत से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए याचिका वापस ली गई है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)