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बजट 2022: नई विनिर्माण कंपनियों को टैक्स रियायत एक वर्ष और बढ़ाई गई

नई विनिर्माण कंपनियों की कॉरपोरेट टैक्स दर में रियायत को एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है

IANS
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<div class="paragraphs"><p>बजट 2022: नई विनिर्माण कंपनियों को टैक्स रियायत एक वर्ष और बढ़ाई गई</p></div>
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बजट 2022: नई विनिर्माण कंपनियों को टैक्स रियायत एक वर्ष और बढ़ाई गई

(फोटो-आईएएनएस)

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नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केन्द्र सरकार ने नई विनिर्माण कंपनियों की कॉरपोरेट टैक्स दर में रियायत को एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022-23 के अपने भाषण में कहा, मैं धारा 115 बीएबी के तहत विनिर्माण या उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को एक वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।

गौरतलब है कि कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाने के प्रयास में, नव-निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कर व्यवस्था शुरू की गई थी।

उनके इस प्रस्ताव से पहले यह रियायत मार्च 2023 तक थी।

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