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यूपी कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पास, अयोध्या में मस्जिद को मिली जमीन

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भाषा
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(फोटो: पीटीआई)
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उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

वक्फ बोर्ड को जमीन देने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे। इसके तहत बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में थाना रौनाही के पास भूमि का आवंटन किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया, ''अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर के पीछे पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने के लिये मंगलवार को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है ।''

गौरतलब है कि उच्च्तम न्यायालय ने गत नौ नवंबर को अपने ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था ।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने यहां लोकभवन में संवाददाताओं को बताया कि आवास विकास परिषद एवं विभिन्न प्राधिकरणों की डिफाल्ट संपत्तियों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2020) के संचालन पर मुहर लगाई गई है।

उन्होंन कहा कि नई योजना के तहत 50 लाख रुपये की धनराशि वाले प्रकरणों में कुल चार माह और 50 लाख से अधिक तक की धनराशि में कुल सात माह में जमा करने की व्यवस्था है। संपूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

इसके अलावा उत्तरप्रदेश पुलिस के 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों बरेली, मुरादाबाद, अलगीढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, अयोध्या में साइबर क्राइम थाने की स्थापना को मंजूरी मिली है।

मंत्रिमंडल बैठक में उप्र सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड से संबंधित 23 चीनी मिलों के संचालन हेतु सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले कैश क्रेडिट लिमिट के सम्बंध में शासकीय गारंटी को माफ किये जाने के निर्णय को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके तहत 2019-20 हेतु 3221.63 करोड़ पर देय शासकीय गारंटी शुल्क माफ किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के अधीन पिपराइच एवं मुंडेरवा चीनी मिलों के लिए वर्ष 2019-20 में समय से गन्ना भुगतान के लिए 100-100 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने के सम्बंध में शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने के निर्णय को मंजूरी मिली है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित किये गए अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेजों में पीएमएस संवर्ग के शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल बैठक में आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाना की स्थापना हेतु पुरानी पुलिस चौकी को उच्चीकृत करते हुए कमलापुर थाना बनाये जाने हेतु सिंचाई विभाग की भूमि को निःशुल्क गृह विभाग को स्थानांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों में यूपी उपखनिज (परिहार) नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।

रजिस्ट्री डीड्स पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क को 2% या अधिकतम 20 हजार के बजाए एक फीसदी किये जाने का निर्णय लिया गया।

वाराणसी में एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन के मुख्यालय हेतु चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील स्थित हरिहरपुर, व्यासपुर, फतेहपुर, खुटहां व चांदतारा में 34.03 एकड़ श्रम विभाग की भूमि निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया। 28 संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु आये प्रस्तावों पर इन्हें आशय पत्र निर्गत किये जाने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश के बुंदेलखंड के सात और विंध्य क्षेत्र के दो यानी कुल 9 जनपदों में पीएमसी के चयन को मंजूरी मिली। पानी आपूर्ति हेतु तैयार 443 डीपीआर पर 15722 . 89 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में माध्यमिक विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत जिन जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज (बालक) नहीं हैं, वहां एक विद्यालय का प्रान्तीयकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में वेब मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई । इसके तहत अब 50 हजार हिट्स वाली वेबसाइट्स को डीएवीपी के तहत विज्ञापन मिलेगा।

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