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संसद में मंगलवार को बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी पेश करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि क्रिप्टो करेंसी पेश करने की कोई योजना नहीं है और वर्तमान में यह भारत में अनरेगुलेटिड यानी अनियत्रिंत है।
मंत्री ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) क्रिप्टो करेंसी जारी नहीं करता है। पारंपरिक कागजी मुद्रा कानूनी निविदा है और आरबीआई द्वारा आरबीआई अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती है। पारंपरिक कागजी मुद्रा के एक डिजिटल संस्करण को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) कहा जाता है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने उच्च सदन को सूचित किया कि आरबीआई वर्तमान में सीबीडीसी की शुरुआत के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की दिशा में काम कर रहा है और उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है, जिसे बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सीबीडीसी की शुरुआत में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, कम लेनदेन लागत के कारण उच्च पदस्थापन (नकदी जारी करने पर सरकार को होने वाला मुनाफा) आदि।
मंत्री ने सदन को आगे बताया कि समय के साथ नोटों की छपाई में कमी आई है। उन्होंने कहा, 2019-20 के दौरान 4,378 करोड़ रुपये के नोट छापे गए, जबकि 2020-21 में 4,012 करोड़ रुपये के नोट छापे गए। जबकि 2016-17 में 7,965 करोड़ रुपये के नोट छापे गए थे।
--आईएएनएस
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