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इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इंडियन स्पेस एजेंसी को करारा झटका देते हुए देवास-एंट्रिक्स केस में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है. इसकी वजह से भारत को 67 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
साल 2005 में हुई देवास-एंट्रीक्स डील के तहत इसरो की कंपनी एंट्रीक्स को टेलीकॉम कंपनी देवास के लिए दो सैटेलाइट लॉन्च करने और उन्हें ऑपरेट करना था.
इसी डील में देवास को कहा गया कि वह दो भारतीय सैटेलाइट्स को लीज पर लेकर बेशकीमती एस-बैंड स्पेक्ट्रम को यूज कर सकती है.
लेकिन 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस डील को तोड़ते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम से जुड़ी शर्त डील में शामिल नहीं थी. इसके बाद देवास ने हेग स्थित कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की.
इस डील के दौरान इसरो चीफ रहे माधवन नायर किसी भी अन्य सरकारी संस्था का नेतृत्व करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए गए. इसके साथ ही कयास लगाए गए कि इसरो में कुछ अधिकारियों ने देवास के फायदे के लिए डील में परिवर्तन किए.
इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले से भारत को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ साख से जुड़ा नुकसान होने की आशंका भी है.
इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड में इस फैसले से भारत की छवि को धक्का पहुंचा है.
भारत सरकार ने इस फैसले के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुआवजे को इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का 40 परसेंट होना चाहिए. अब तक सटीक मात्रा को तय नहीं किया गया है.
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