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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से मंगलवार (9 मई) को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर में हो रही गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है.
डॉन की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अदालत के बाहर से गिरफ्तारी के बाद, IHC परिसर में हो रही गिरफ्तारी पर कड़ा ऐतराज जताया है.
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आधिकारिक प्रवक्ता फवाद चौधरी के मुताबिक, पूर्व पीएम को "कोर्ट परिसर से अगवा कर लिया गया था. सैकड़ों वकीलों और आम लोगों को प्रताड़ित किया गया है.”
डॉन ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बताया कि खान को इस आरोप के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है कि बहरिया टाउन ने अल-कादिर ट्रस्ट को 530 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की जमीन आवंटित की, जिसके मालिक पीटीआई अध्यक्ष और उनकी पत्नी हैं.
फवाद चौधरी ने कहा, "इमरान खान को अज्ञात लोगों द्वारा अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है."
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सचिव आंतरिक और आईजी पुलिस को 15 मिनट के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
इमरान खान पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत के जरिए पीएम पद गंवाने के बाद से कई मामलों का सामना कर रहे हैं. वर्तमान में उन पर आतंकवाद, ईशनिंदा, हत्या, हिंसा, हिंसा भड़काने से जुड़े 140 से ज्यादा मामले चल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इन सभी मामलों को सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में खारिज कर दिया है.
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