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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कोर्ट में पेशी

पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पनामा पेपर्स मामले में देश के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो अदालत के सामने पेश हुए

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निजी विमान के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे नवाज शरीफ
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निजी विमान के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे नवाज शरीफ
(फाइल फोटो/AP)

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा पेपर्स घोटाला मामले में कोर्ट में पेश हुए. देश के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी की ओर से उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में मंगलवार सुबह कोर्ट में पेश हुए.

लंदन से पंहुचे नवाज

निजी विमान के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम शरीफ और दामाद मोहम्मद सफदर के साथ सीधे अदालत पहुंचे. अदालत के बाहर देश की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरीफ और उनके परिवारवालों का स्वागत किया.

67 साल के शरीफ रविवार को लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे. बता दें कि इन दिनों शरीफ की पत्नी का गले के कैंसर का इलाज लंदन में चल रहा है. वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने मरियम के साथ वहां गये थे. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सुनवाई चल रही है.

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर नवाज शरीफ(फाइल फोटो: AP)  
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नवाज के खिलाफ हैं तीन मामले

न्यायाधीश मोहम्मद बशीर सुनवाई की कार्यवाही कर रहे हैं. इस दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज किया जाएगा. इस बात की संभावना है कि एनएबी इस दौरान अदालत में तीन और गवाहों को पेश करेगा ताकि उनके बयान दर्ज किये जा सकें. बता दें कि तीन मामलों में शरीफ परिवार के खिलाफ अब तक आठ गवाहों के बयान लिये जा चुके हैं.

शरीफ परिवार के खिलाफ ये तीन मामले अल-अजीजिया कंपनी एंड हिल मेटल इस्टैबलिशमेंट, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और द एवनफिल्ड (लंदन) प्रॉपर्टीज से संबंधित हैं. शरीफ और उनके बेटों हसन और हुसैन का नाम एनएबी के सभी तीनों मामलों में शामिल है, जबकि बेटी मरियम और उनके पति सफदर का नाम केवल एवनफिल्ड मामले में शामिल है. वहीं अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

बेटे हुसैन नवाज के साथ नवाज शरीफ. मामले में नवाज के दोनों बेटों के साथ बेटी और दामाद का नाम भी शामिल है. (फाइल फोटो/रॉयटर्स)  

क्या है मामला

पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने 28 जुलाई को नवाज शरीफ को अघोषित आय के लिए प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित किया था. पाकिस्तान के शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को उनके और उनके बच्चों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में मामला दायर करने और सुनवाई अदालत को छह महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे.

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