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S-400 डिफेंस डील पर भारत के लिए अमेरिका से छूट पाना आसान नहीं

कानून का रूप लेने वाले CAATSA के तहत भारत पर अब प्रतिबंध लग सकता है.

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जमीन से हवा में प्रहार करने वाली एस-400 मिसाइल
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जमीन से हवा में प्रहार करने वाली एस-400 मिसाइल
(फोटो: iStock)

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अमेरिकी प्रशासन के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच रूस के साथ एस-400 मिसाइल की डील के लिए CAATSA की रोक से भारत को छूट मिलना आसान नहीं होगा. ऐसा अमेरिकी जानकारों का मानना है.

पिछले साल कानून का रूप लेने वाले ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट' (CAATSA) के तहत भारत पर अब प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि भारत ने रूस के साथ एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने के लिए 5.4 अरब डॉलर का सौदा किया है.

CAATSA ट्रंप प्रशासन को रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक-राजनीतिक प्रतिबंधों के माध्यम से उन्हें निशाना बनाने की ताकत देता है. बता दें, अमेरिका ने हाल ही में CAATSA का प्रयोग कर एस-400 की खरीद को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं.

क्या इसलिए अमेरिका देगा छूट?

अमेरिका में मौजूद ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' को उम्‍मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को CAATSA के तहत प्रतिबंध से छूट देंगे, क्योंकि अमेरिका भारत को महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर मानता है. साथ ही अमेरिका आगामी कुछ सालों में अरबों डॉलर की डिफेंस मेटेरियल भारत को बेचने के संबंध में सौदे करने के अंतिम दौर में है.

संसदीय सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने भारत के मद्देनजर ही CAATSA में छूट पर जोर दिया था. लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला ट्रंप को ही करना है, जो पिछले कुछ सप्ताह से भारत की व्यापार नीतियों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाए हुए हैं.

ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत को ‘शुल्क का राजा' (टैरिफ किंग) बताया था और कहा था कि उनके आयातों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की उनकी चेतावनी के बाद भारत अमेरिका के साथ एक व्यापार सौदा चाहता है. उनके हालिया बयान से ही कुछ जानकारों को लगता है कि रूस के साथ भारत के एस-400 मिसाइल सौदे के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति से छूट मिलना आसान नहीं होगा.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति में महत्वपूर्ण पद पर रहे अनीश गोयल का कहना है कि ‘नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2019' रूस से भारत की रक्षा खरीद को CAATSA से खुद छूट नहीं देता है. उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत प्रशासन को सिर्फ छूट देने का अधिकार मिला है. इसमें अंतत: फैसला प्रशासन के हाथों में है.

(इनपुट: भाषा)

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