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देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है. इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के चंदे का बड़ा सोर्स था. इस स्कीम को 2018 में लाया गया था. लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिश करने का निर्देश भी दिया है. चलिए आपको बताते हैं इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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