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कर्नाटक की राजनीति में नया मोड़ लाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

बाग़ी विधायकों के उपचुनाव में होने से राजनीती पर क्या असर पढ़ेगा?

फ़बेहा सय्यद
पॉडकास्ट
Updated:
 आज बिग स्टोरी में कर्नाटक उपचुनाव पर बात करेंगे द क्विंट के वकाशा सचदेव और अरुण देव से.
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आज बिग स्टोरी में कर्नाटक उपचुनाव पर बात करेंगे द क्विंट के वकाशा सचदेव और अरुण देव से.
फोटो: क्विंट हिंदी 

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कर्नाटक में कुछ महीने पहले अपने ही विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई थी. विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने पर कुमारस्वामी की नेतृत्व वाली जेडीएस-कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. स्पीकर ने पाला बदलने वाले 17 विधायकों को डिस्कवालिफाई कर दिया. बीजेपी ने आसानी से सरकार बना ली. हुआ यूं कि विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद 224 सदस्यों वाली विधानसभा की संख्या 207 हो गई और बहुमत 104 पर आ गया. इससे बीजेपी के लिए बहुमत साबित करना आसान हो गया.

लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ये बागी विधायक डिसक्वालिफाइड तो रहेंगे लेकिन 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को चुनाव लड़ने की इजाजत देने के अलावा उनके मंत्री बनने को लेकर भी रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बागी विधायक अगर उपचुनाव में जीतकर आते हैं तो मंत्री बन सकते हैं. आज बिग स्टोरी पर इस पर बात करेंगे द क्विंट के वकाशा सचदेव और अरुण देव से

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Published: 13 Nov 2019,08:31 PM IST

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