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‘लव जिहाद’ पर कानून तैयार, लेकिन क्या है इसका लीगल आधार?

‘लव जिहाद’ पर छिड़ी चर्चा अब कानूनी शक्ल लेने लगी है.

फ़बेहा सय्यद
पॉडकास्ट
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इस अध्यादेश के अंदर 1-5 साल की सजा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है.
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इस अध्यादेश के अंदर 1-5 साल की सजा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है.
फोटो: क्विंट हिंदी/कामरान अख्तर 

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रिपोर्ट: फबेहा सय्यद
सीनियर डेस्क राइटर: वैभव पलनीटकर
म्यूजिक: बिग बैंग फज

'लव जिहाद' पर छिड़ी चर्चा अब कानूनी शक्ल लेने लगी है. मध्य प्रदेश में कानून बनाए जाने के बाद अब यूपी में भी कथित रूप से अपराध बताए जाने वाले 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने के लिए अध्यादेश पास हो चुका है. मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा की बात कही गई थी, लेकिन यूपी में 10 साल तक की सजा का प्रावधान  रखा गया है. लेकिन पॉडकास्ट में पहले ही डिसक्लेमर के तौर पर बता दिया जाना चाहिए कि लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसकी  कानूनी तौर पर कोई न तो परिभाषा है न ही कोई प्रमाणित सबूत या आंकड़े हैं. परिभाषा और आंकड़ों को लेकर हमने पिछले हफ्ते भी पॉडकास्ट किया था.

आज भी इस पॉडकास्ट में लव जिहाद पर फिर से बात करेंगे, लेकिन आज इसके कानूनी पक्ष पर जोर रहेगा.

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