Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Tech and auto  Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Bike Taxi Ban: दिल्ली सरकार ने क्यों बैन की Rapido, ओला-उबर बाइक, अब आगे क्या?

Bike Taxi Ban: दिल्ली सरकार ने क्यों बैन की Rapido, ओला-उबर बाइक, अब आगे क्या?

Bike Taxi Ban: दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होगा.

फैजान अहमद
टेक और ऑटो
Published:
<div class="paragraphs"><p>Delhi Bike Taxi Ban: दिल्ली सरकार ने क्यों बैन की Rapido, ओला-उबर बाइक, अब आगे क्या?</p></div>
i

Delhi Bike Taxi Ban: दिल्ली सरकार ने क्यों बैन की Rapido, ओला-उबर बाइक, अब आगे क्या?

(ग्राफिक- क्विंट हिंदी) 

advertisement

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध (Bike Taxi Ban in Delhi) लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स की लिए मुश्किलें बढ़ेंगी. एक नोटिस में, दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इस फैसले से कैब और ऑटो के महंगे किराए से बचने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे एक बड़े तबके को जोरदार झटका लगने वाला है. सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

बैन की मुख्य वजह: सरकारी नोटिस कहता है कि पर्सनल गाड़ियों को कमर्शियल टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करता है. हालांकि, कुछ ऐप्स अब भी बाइक टैक्सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं. कैब एग्रीगेटर्स ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

तत्काल प्रभाव से लागू होगा बैन: दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होगा. सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर ओला, उबर और रैपिडो राइडर्स जैसे सेवा प्रदाता दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. अगर अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है.

महाराष्ट्र और चेन्नई में भी लग चुका है बैन: इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 में बाइक शेयरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली रैपिडो पर बैन लगा दिया था. आदेश में कहा गया था कि तमिलनाडु में प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक नियम नहीं बनाती है.

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया था.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्या कहते हैं नियम? अब तक, दिल्ली में उबर और ओला के पास अभी भी बाइक कैब बुक करने का विकल्प है. हालांकि यह अपडेट के बाद बदल सकता है और नियमों में संशोधन होने तक बना रह सकता है. एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. मौजूदा नियम के अनुसार, टैक्सी सेवाएं वहां होती हैं जहां एक चालक और एक से ज्यादा यात्री हो. इसके तहत केवल चार पहिया कैब, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा की अनुमति हैं लेकिन बाइक की नहीं. कैब सेवाओं को संचालित करने के लिए कुछ नियम और दायित्व हैं - वाहन में पंजीकरण चिह्न होना चाहिए; पीली नंबर प्लेट; पीएसवी बैज जो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है; और चालकों को व्यवहार सत्र से गुजरना चाहिए."

जल्द जारी होगी नई पॉलिसी: ओला, उबर और रैपिडो ने अभी तक कई बयान नहीं दिया है. दिल्ली के विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी नोटिस के बारे में ट्वीट किया. ट्वीट में कहा गया है, "2डब्ल्यू, 3डब्ल्यू और 4डब्ल्यू के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नई योजना के तहत लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करेगी."

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT