Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Technology Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Apple ने इंडियन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर रोक लगाई, क्या है वजह?

Apple ने इंडियन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर रोक लगाई, क्या है वजह?

RBI के नियमों के कारण, एप्पल उन पेमेंट को स्वीकार नहीं करेगा जो इंडियन डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है- Apple

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टेक्नोलॉजी
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<div class="paragraphs"><p>Apple ने इंडियन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर रोक लगाई</p></div>
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Apple ने इंडियन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर रोक लगाई

फोटो- पिक्साबे

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आईफोन (iphone) बनाने वाली टेक कंपनी एप्पल (Apple) ने भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने का फैसला लिया है. एप्पल ने सब्सक्रिप्शन, खरीदी और एप्पल सर्च पर एड कैंपेन के लिए भारतीय बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेना का फैसला किया है.

इसके पीछे की वजह साल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा लिए गए एक फैसले को बताया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए ऑटो-डेबिट नियमों की वजह से एप्पल ने यह फैसला लिया है. RBI का ऑटो-डेबिट को लेकर नियम पिछले साल आया था. कंपनी का कहना है कि इस नियम की वजह से उने रिकरिंग (Recurring) ऑनलाइन लेनदेन में समस्या पैदा हो रही है.

एप्पल ने एक ईमेल के जरिए बताया कि, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के कारण, एप्पल सर्च विज्ञापन जल्द ही उन पेमेंट को स्वीकार नहीं करेगा जो भारत के बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेगा."

कंपनी ने आगे कहा, “1 जून से भारत के किसी भी बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले सभी पेमेंट को रोक दिया जाएगा. आप भारत के बाहर किसी भी बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं."

कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वे आईक्लाउड (icloud) जैसे एप्पल सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. यहां तर एप्पल की आईडी अकाउंट से भी पेमेंट नहीं हो रहा है.

इस साल अप्रैल में एप्पल ने भारत में यूजर्स को UPI और नेटबैंकिंग का इस्तेमाल करके एप्पल की आईडी अकाउंट से पमेंट करने की अनुमति दी थी. लेकिन उसमें भी बहुत समस्या आने लगी.

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ऑटो-डेबिट को लेकर क्या है RBI का नियम?

पिछले साल 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहे हैं. इसके बाद एक लिमिट से ज्यादा यानि 5 हजार रुपये से ज्यादा के ऑटोमैटिक पेमेंट तभी होंगे, जब ग्राहक उसे अनुमति देगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया था.

आरबीआई ने कहा था कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य प्रीपेड तरीकों से किए जाने वाले रिकरिंग ट्रांजेक्शन (recurring transactions) को अडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा.

इस फैसले के बाद ग्राहकों को बैंक द्वारा 24 घंटे पहले ही एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से सूचना भेजना होता है. इसमें लेनदेन के अमाउंट, डेबिट करने की तारीख, कारण जैसे डिटेल होगी.

जाहिर है इस फैसले के बाद से जो लोग बिजली, गैस, पानी का बिल भुगतान करने के लिए ऑटो पेमेंट का ऑप्शन सेट करके रखते हैं वे इससे प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर एप्पल जैसी सर्विस के सब्सक्रिप्शन भी अगर 5 हजार रुपये से ज्यादा के हुए तो उसके लिए भी अप्रूवल जरूरी होगा.

इसी नियम की वजह से एप्पल परेशानी का सामना कर रहा है जिसके बाद एप्पल ने भारतीय बैंकों द्वारा जारी डेबिट या क्रडिट कार्ड से पेमेंट लेने पर रोक लगाने का फैसला लिया है.

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