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वीडियो एडिटर: प्रशांत चौहान
मैं वोट के लिए कैसे रजिस्टर करूं? क्या मैं अपना पता बदलने के बाद भी वोट कर सकता हूं? और हां, ये फॉर्म कहां और कैसे भरूं?
अगर आप भी इन सवालों को लेकर परेशान हैं तो घबराइन मत. 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हम आपको बता रहे हैं वो सारी बातें जिससे आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा.
सबसे पहले, आपको ये चेक करना होगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं. इसके लिए आपको
i. भारत का नागरिक होना चाहिए
ii. 1 जनवरी 2019 को 18 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए
iii. निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग के निवासी होने चाहिए, जहां आप वोट देना चाहते हैं
iv. इलेक्टर होने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए
अगर आप इन चीजों में पास हैं, तो congrats! आप वोट कर सकते हैं
तो अब सवाल ये है कि क्या आपने पहले कभी वोट किया है?
अगर हां, तो आप अपना enrollment status या अपना नाम इस URL पर जाकर देख सकते हैं
https://electoralsearch.in/
अगर नहीं, और आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा.
हां, आप वोट कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 6A भरना होगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट - https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6a?lang=en-GB से आप ये फॉर्म ले सकते हैं
आप परेशान मत हों, आप वोट कर सकते हैं. अगर आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, तो आप फॉर्म 8A भर सकते हैं. अगर आप एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं, मतलब कि जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने चले गए हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा. दोनों ही फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिलेंगे.
Hmm, wrong spelling? या इसके अलावा बर्थ डे गलत हो गई है, ऐसे केस में आपको फॉर्म 8 भरना होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है. Next!
नहीं..खास बात ये है कि रजिस्टर करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, वोटरलिस्ट को लगातार अपडेट किया जाता है, तब तक , जब तक कैंडिडेट नॉमिनेशन न कर दे, मतलब कि आपके क्षेत्र में जब चुनाव है उससे 3 हफ्ते पहले तक आप रजिस्टर कर सकते हैं.
पर लास्ट मिनट तक क्यों टालना? क्योंकि इस बार इलेक्शन में वोट नहीं किया, तो क्या किया?
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