Home Videos 12 साल के बच्चे से दंगों का हर्जाना मांग रही MP सरकार, थमाया 2.9 लाख का नोटिस
12 साल के बच्चे से दंगों का हर्जाना मांग रही MP सरकार, थमाया 2.9 लाख का नोटिस
Khargone Violence: खरगोन में इस साल राम नवमी पर हिंसा भड़की थी. इसमें एक की मौत भी हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे.
क्विंट हिंदी
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Khargone Violence के बाद नाबालिग बच्चे को दे दिया करीब 3 लाख का नोटिस
फोटो- क्विंट हिंदी
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रिपोर्टर- वाहिद खान
प्रोड्यूसर- विष्णुकांत तिवारी
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन (Khargone Violence) जिले में एक 12 साल के बच्चे को दो लाख 90 हजार रुपये की वसूली का नोटिस भेजा गया है. नोटिस में बच्चे को साल की शुरुआत में रामनवमी पर हुए दंगों का आरोपी बताया गया है.
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खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को राम नवमी पर जुलूस निकाला गया था तब हिंसा भी भड़की थी. इसमें एक की मौत भी हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे जिसके बाद तीन हफ्तों तक कर्फ्यू लगा दिया गया था.
जुलाई 2022 में जिस बच्चे को वसूली का नोटिस भेजा गया उसके पिता पर उनके पड़ोसी तोड़फोड़ और लूट का आरोप लगाते हैं और 4 लाख 80 हजार और उनके नाबालिग बच्चे पर दो लाख 90 हजार रुपये का क्लेम करते हैं.
बच्चे के पिता ने क्विंट को बताया कि राम नवमी पर हुई हिंसा वाले दिन वे घर पर ही थे और अपने परिवार के साथ सो रहे थे. उन्होंने कहा कि ये बात उनके पड़ोसी भी जानते हैं कि वे बुरे लोग नहीं हैं. उनकी पत्नि ने कहा कि, हमें जैसे ही बाहर से तोड़फोड़ की आवाज आई तो हमने बाहर निकल कर देखा कि दूर मस्जिद के पास दंगा हो रहा था.
दंगों के दौरान हुए नुकसान को लेकर सिविल मामलों के निपटारे के लिए मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान वसूली एक्ट 2021 के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था.
कानून के तहत अगर 15 दिन के अंदर जुर्माना नहीं दिया गया तो आरोपी को 6 फीसदी ब्याज भी देना होगा.
खरगोन हिंसा के बाद जो क्लेम ट्रिब्यूनल बना उसने 12 वर्षीय लड़के को 2 लाख 90 हजार की रिकवरी का नोटिस भेजा था. जब उनके पिता ने हमसे बात की तो हमने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. कोर्ट ने कहा कि आप ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रखें. लेकिन ट्रिब्यूनल ने हमारे पक्ष को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सिविल रिकवरी है. जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई तो सवाल कहां बनता है.