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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप है.
आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से 15 दिनों की जमानत मिलने पर रेप सर्वाइवर का कहना है कि वह डर में है.
कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जमानत दी गई है, लेकिन साथ ही निर्देश दिया गया है कि रिहाई के दौरान रोजाना संबंधित थाना प्रभारी को रिपोर्ट करना होगा. एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें जमा करनी होगी.
कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और पी के दुबे ने कहा कि शादी की रस्में और समारोह गोरखपुर और लखनऊ में होंगे और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने की वजह से सेंगर को व्यवस्था करनी है. सेंगर की अर्जी के मुताबिक शादी 8 फरवरी को होनी है.
13 मार्च 2020 को ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी.
रेप सर्वाइवर ने वीडियो जारी कर सेंगर के बारे में कहा कि, "यह छूटेंगे और मोबाइल फोन इनके हाथ में आएगा तो इधर उधर करके यह कुछ भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह कोई भी भी खतरा करा सकते हैं."
इसके साथ ही सर्वाइवर ने यह भी कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को अगर अंतरिम जमानत मिलती भी है तो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रखा जाए और सीबीआई की निगरानी में इन्हें जमानत दी जाए.
इस बीच सेंगर की इसी तरह की एक याचिका न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष एक अलग मामले में सूचीबद्ध की गई है, जिसमें वह उन्नाव रेप सर्वाइवर के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल कैद की सजा काट रहा है.
बीजेपी नेता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को खंडपीठ के आदेश की शर्तों के अनुसार जमानत दी जा सकती है. सेंगर को पीड़िता के वकील महमूद प्राचा को जमानत याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले को 19 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.
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