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प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 11वीं के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलाने का फैसला किया है. अब अगर आरोपी छात्र पर आरोप सही साबित होता है, तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है. गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 8 सितंबर की सुबह 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या की गई थी. उसका शव स्कूल के बाथरूम में मिला था.
पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल बताया-
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 8 दिसंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका दाखिल करके नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी.
सीबीआई ने 22 सितंबर को इस मामले में उसी स्कूल के 11वीं क्लास के छात्र को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, आरोपी छात्र ने अपने जूनियर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि वो पीटीएम और स्कूल की परीक्षा को टालना चाहता था.
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