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उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून (UP Anti-Conversion Law) में बदलाव किया गया है.
साल 2020 में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए कानून बनाया था. उत्तर प्रदेश विधानसभा में 30 जुलाई को उसी कानून में संशोधन के लिए एक नया बिल पास हुआ है. इस बिल का नाम- उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक है.
इस कानून में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी या गैर-कानूनी संथाओं से फंड लेने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 14 साल तक की सजा का प्रावधान है. चलिये आपको 6 कार्ड्स के जरिए बताते हैं कि इस कानून में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?
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Published: 04 Aug 2024,12:30 PM IST