advertisement
(कर्नाटक कैबिनेट ने 20 दिसंबर को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी, जो किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में रोजगार और मुफ्त शिक्षा सहित 'लालच' को अपराध बनाता है. क्विंट ने मसौदा को देखा है.)
Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2021 को और ज्यादा खराब नाम नहीं दिया जा सकता है - ये वास्तव में एक ऐसा विधेयक है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेता है, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है.
1. "रूपांतरण फैक्ट्रियों" की बात हो रही है - अगर 2.3 फीसदी जितनी कम ईसाई आबादी वास्तव में धर्मांतरण कर रहे थे, और इतना कि 80.5 फीसदी समुदाय के बहुमत को डराने के लिए खतरनाक दर पर कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ईसाइयों की आबादी इससे कहीं अधिक होती. लेकिन, इसमें कमी आई है. शायद नॉन-प्रोड्यूसिंग फैक्टरियां इसका कारण हैं?
और ये यहां खत्म नहीं होता. ईसाई धर्म सभी प्रकार की सामाजिक पहुंच में उत्कृष्ट है, और कई अन्य लोगों ने अनुकरण करने की कोशिश की है. ये चर्च का "एजेंडा" है - धर्मांतरण का भव्य प्रचार नहीं.
3. ऐसा लगता है कि बहुत सारे 'राष्ट्रवादी' दावे कर रहे हैं. जैसा कि पहले कहा गया है, ईसाई अपनी संख्या से कहीं अधिक योगदान करते हैं. उदाहरण के लिए सेना को लें - नौसेना में तीन से ज्यादा ईसाई एडमिरल/नौसेना प्रमुख थे, और कम से कम तीन एयर चीफ मार्शल/वायु सेना प्रमुख और सेना प्रमुख सहित सेना के कई अधिकारी ईसाई थे.
आखिर में, ये विधेयक और इस तरह के अन्य फर्जी विधेयकों को सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए लाया जाता है - वो केवल आरोप लगाकर जो घृणा और अविश्वास पैदा करते हैं, उससे ज्यादा राष्ट्र-विरोधी और निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता.
अगर कोई वयस्क अपना धर्म नहीं चुन सकता है, लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं को वोट देने के लिए उम्र पर्याप्त मानी जाती है, तो स्थिति बेतुकी लगती है.
(फादर डॉमिनिक गोम्स कोलकाता आर्चडायसीज के प्रवक्ता हैं. ये एक ओपिनियन पीस है और ऊपर व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट की इसमें सहमति जरूरी नहीं है.)
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)
Published: 21 Dec 2021,12:12 PM IST