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GST पर सरकार को बड़ी सफलता, 1 जुलाई से कानून लागू होने के आसार

छोटे ढाबों और रेस्टोरेंट में 5 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया गया

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीएसटी से जुड़े दो अहम मसौदों पर काउंसिल की मंजूरी मिलने की बात कही.

केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर बनी जीएसटी काउंसिल ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी के मसौदों को मंजूरी दे दी है. इसके बाद पूरे देश में 1 जुलाई से जीएसटी के लागू होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे ढाबों और रेस्टोरेंट में 5 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया गया.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काउंसिल ने दोनों मसौदों को मंजूरी दे दी है. काउंसिल की अगली बैठक 16 मार्च को होगी. इस बैठक में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी एसजीएसटी और यूनियन टेरीटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी यूटी जीएसटी के मसौदों को अंतिम रुप दिया जाना है.

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संसद में पेश होंगे जीएसटी से जुड़े मसौदे

सीजीएसटी और आईजीएसटी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में मंजूरी के लिये रखे जाएंगे. दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि मॉडल जीएसटी कानून में जीएसटी की अधिकतम दर को 40 फीसदी किए जाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जीएसटी की प्रभावी दरों को पहले की तरह ही 5, 12, 18 और 28 फीसदी पर रखा जाएगा.

आपको बता दें कि जीएसटी की अधिकतम दर यानी 40 फीसदी जरूरत पड़ने पर ही लागू की जाएगी. जीएसटी काउंसिल में इस प्रावधान को पेश किया जा चुका है.

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