अगर आप भी सिनेमा और टीवी सीरियल के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, वस्तु और सेवाकर (GST) व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सर्विस पर टैक्स घटने जा रहा है.
इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला एंटरटेनमेंट टैक्स अब GST में ही समा जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिनेमाघरों में फिल्में 28 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगी. ये व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने जा रही है.
अभी राज्य लगाते हैं 100 फीसदी टैक्स
फिलहाल राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते हैं. इस टैक्स को GST के तहत लाया गया है, इसलिए ऐसे में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन और अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाए जाने वाले टैक्स ही अब लगेंगे.
GST परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी टैक्स तय किया है. फिलहाल इन सर्विस पर राज्यों में 15 फीसदी सर्विस टैक्स के ऊपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है.
सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा जैसी चीजों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी गई है.
-इनपुट भाषा से
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