नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और CEO चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) को दिल्ली की एक अदालत ने को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने NSE को-लोकेशन घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है. 2013 से NSE का नेतृत्व कर रहीं 59 वर्षीय चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) को CBI ने लंबी पूछताछ के बाद 6 मार्च को गिरफ्तार किया था.
चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) पर शेयर बाजार में घोटाला करने और 'हिमालयी योगी' नाम के एक व्यक्ति के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप है.
मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) को उस दिन फिजिकली कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
कोर्ट से जमानत याचिका खारिज
चित्रा रामकृष्ण ने जमानत की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि CBI अब उनकी हिरासत की मांग नहीं करती है.
कोर्ट में CBI की ओर से चित्रा रामकृष्ण की याचिका का विरोध किया गया. CBI की ओर से कहा गया कि, "चित्रा रामकृष्ण एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं. उनकी विदेश यात्राओं और मामले के अन्य पहलुओं पर जांच अभी भी जारी है. इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए."
चित्रा को खाना होगा जेल का खाना
CBI की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने चित्रा की जेल में घर से खाना मंगाने सहित अन्य मांगों को भी खारिज कर दिया है.
जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि, "हर कैदी एक समान होता है. वह (चित्रा रामकृष्ण) जो रही हैं उसकी वजह से वह VIP कैदी नहीं हो सकती. नियमों को नहीं बदला जा सकता है."
हालाकि, कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण को हनुमान चालीसा की एक प्रति ले जाने की अनुमति दी है.
क्या है पूरा मामला ?
NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण पर स्टॉक एक्सचेंज के फाइनेंशियल और बिजनेस प्लान, डिविडेंड, फाइनेंशियल रिजल्ट सहित कई गोपनीय जानकारी जानकारियां किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने का आरोप है.
SEBI ने NSE और उसके पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण को सुरक्षा अनुबंध नियमों के उल्लंघन और वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों में अनियमितताओं पर जुर्माना लगाया था.
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