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1 अक्टूबर से नए वाहन नियम, ऑनलाइन डॉक्युमेंट दिखा पाएंगे

वाहनों के ई-दस्तावेजों को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्या कहा है?

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भारत
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में कई संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है. इसमें 1 अक्टूबर 2020 से मोटर वाहन नियमों की बेहतर तरीके से निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए पोर्टल के माध्यम से वाहनों के कागजात के रख-रखाव और ई-चालान की जरूरत शामिल है.

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मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया है, ‘’आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के इस्तेमाल से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा और इससे वाहन चालकों का उत्पीड़न दूर होगा और नागरिकों को सुविधा होगी. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 पास होने और 9 अगस्त, 2019 को पब्लिश होने के बाद इसकी जरूरत थी.’’

प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है,

  • ''लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल पर समय के अनुसार दर्ज किया जाएगा...इस तरह रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और चालक के व्यवहार पर भी निगरानी रखी जाएगी''.
  • ''यह प्रावधान किया गया है कि अगर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों के विवरण को वैध पाया जाता है, तो इंस्पेक्शन के लिए ऐसे दस्तावेजों की प्रत्यक्ष रूप से (फिजिकल फॉर्म में) मांग नहीं की जाएगी, इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें दस्तावेजों की जब्ती जरूरी हो.''

इसके अलावा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि किसी भी दस्तावेज की मांग करने या उसका इंस्पेक्शन करने पर, पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान और इंस्पेक्शन का समय पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिससे आगे चलकर वाहन चालकों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी.

मंत्रालय के मुताबिक, यह भी प्रावधान किया गया है कि वाहन चलाते समय हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसों (मोबाइल फोन आदि) का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह किया जा सकेगा कि चालक की एकाग्रता भंग न हो.

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