लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल पेश किया. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल पेश किया. बिल में धोखाधड़ी और कर्ज लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है.
बिल इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था. गोयल ने विधेयक पेश करते हुए कहा , ‘‘ आजादी के बाद पिछले 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ इस तरह का सख्त उपाय किया गया है.’’
बिल के जरिये उन भगोड़े अपराधियों को कड़ा संदेश देने के उपाय किए गए हैं, जो विदेश भागकर भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं. बिल को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन की आपत्तियों के बीच पेश किया गया.
बिल में आर्थिक अपराध को अंजाम देकर देश से बाहर भाग जाने वाले अपराधियों के कारण सरकारी खजाने या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को होने वाले नुकसान की तुरंत भरपाई का उपाय किया गया है. इस बिल से पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने में मदद मिलेगी.
बजट में कानून लाने का हुआ था ऐलान
सरकार ने इससे पहले कहा था कि इस तरह के अपराधियों के भारतीय कानून के दायरे से बाहर निकल जाने से जांच प्रभावित होती है और कानून कमजोर पड़ता है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2018- 19 का बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिये एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है.
बिल को 12 मार्च को ही लोकसभा में पेश कर दिया गया था लेकिन संसद में गतिरोध के चलते इसे पारित नहीं कराया जा सका था.
इनपुट : भाषा
ये भी पढ़ें : आखिरकार नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)