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आज से हो रहे हैं ये बदलाव,अपने फायदे के नियमों को जान लें  

1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, इन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी 

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1 अप्रैल को वित्त वर्ष 2019 की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे. सरकार ने हाल में कई फैसले लिए हैं. लेकिन इनसे जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या बदल जाएगा. इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा.

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घर बनाना होगा सस्ता

जीएसटी काउंसिल ने 1 अप्रैल से GST की नई दरें लागू करने का निर्देश दिया है. इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं अफोर्डेबल हाउस पर जीएसटी 8 फीसदी से घटा कर एक फीसदी कर दिया गया है. इससे घर बनाना सस्ता होगा. इसका फायदा घर खरीदार को मिलेगा.

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लोन की ब्याज दरें घटेंगी

अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है. बैंक अब एमसीएलआर के बजाय, आरबीआई के रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे. इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है. आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटाना होंगी. अभी बैंक खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी-घटानी है.

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रेलवे के दो पीएनआर लिंक कर पाएंगे

1 अप्रैल से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी. आप आसानी से रेलवे के 2 पीएनआर लिंक कर पाएंगे. दोनों टिकट में यात्री की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए. ये नियम सभी क्लास पर लागू होगा.

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ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा पीएफ

ईपीएफओ के नए नियम लागू होने पर नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा. फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों को UAN रखने के बाद भी पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है.

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1 अप्रैल से NPS में टैक्स में छूट

1 अप्रैल से NPS में पैसा लगाने वालों को पूरी तरह टैक्स छूट मिलेगी. NPS को EEE यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट का दर्जा हासिल है. इसके अलावा NPS के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है. इससे पहले यह 10 फीसदी था. हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी ही रहेगा. NPS में बदलाव एक अप्रैल 2019 से लागू होंगे.

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इनकम टैक्स के ये नियम बदल जाएंगे

नए नियम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख रुपये तक हो गई है. पांच लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये किया जाना, बैंक या डाकघरों में जमा पर आने वाला 40000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होना, किराए पर TDS की सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये कर दिया गया है.

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