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GST: शिक्षा, हेल्‍थकेयर को छूट, मोबाइल सर्विस पर 18 फीसदी टैक्स

जीएसटी परिषद की मीटिंग में सर्विस टैक्‍स को लेकर कुछ अहम फैसले किए गए हैं.

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जीएसटी परिषद की मीटिंग में सर्विस टैक्‍स की दरों को लेकर कुछ अहम फैसले किए गए हैं. इसमें यह तय किया गया है कि शिक्षा, हेल्‍थकेयर को जीएसटी से छूट मिलेगी.

गैर AC रेस्‍टोरेंट में 12 फीसदी, AC रेस्‍टोरेंट में 18 फीसदी और लग्‍जरी होटलों में 28 फीसदी सर्विस टैक्‍स देना होगा.

अगर आपके मोबाइल का बिल 1000 रुपये आता है तो आपको अब 30 रुपए और देने होंगे क्योंकि जीएसटी में मोबाइल सर्विस पर 18 फीसदी टैक्स लगाया गया है. साथ ही अगर अब तक 100 रुपए के रीचार्ज पर आपको 85 रुपये का टॉकटाइम मिलता था तो अब सिर्फ 82 रुपये का ही मिलेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विस टैक्‍स के लिए दरें 4 स्‍लैब में होंगी- 5, 12, 18 और 28 फीसदी. गोल्‍ड पर टैक्‍स की दर को लेकर इस मीटिंग में फैसला नहीं हो सका.

इस बारे में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत शायद ही किसी चीज पर टैक्‍स की दर में बढ़ोतरी की गई है. उन्‍होंने कहा कि या तो मौजूदा दर बरकरार रखी गई है या दर कम की गई है.

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जीएसटी परिषद की अगली बैठक तीन जून को होगी.

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