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होटल ताज मानसिंह की नीलामी पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक 

आईएचसीएल ने सिंगल बेंच के नीलामी की इजाजत देने वाले फैसले को हाई कोर्ट की ही डबल बेंच में चुनौती दी है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी है. टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने दिल्ली हाइकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है जिसमें कोर्ट ने दिल्ली के ताज मानसिंह होटल की नीलामी की इजाजत दे दी थी. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

लाइसेंस रिन्यू करने की इजाजत नहीं मिली

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आईएचसीएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एनडीएमसी से होटल का लाइसेंस रिन्यू करने की इजाजत मांगी गई थी.

5 सितंबर को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और एनडीएमसी (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद) को कार्रवाई की इजाजत दी थी. कंपनी ने कोर्ट की सिंगल बेंच के नीलामी की इजाजत देने वाले फैसले को हाई कोर्ट की ही डबल बेंच में चुनौती दी है.

2011 में खत्म हुआ कॅान्ट्रैक्ट

ताज मानसिंह होटल की इमारत एनडीएमसी की है. इसे टाटा समूह की होटल कंपनी ने 33 साल के लिए पट्टे पर लिया था. लीज की मियाद 2011 में खत्म हो गई थी. दिल्ली की इस जानी-पहचानी इमारत पर आईएचसीएल की लीज की समय सीमा को अलग-अलग कारणों से अबतक सात बार बढ़ाया जा चुका है.

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2011 को पहली बार एनडीएमसी से होटल की खुली नीलामी करने को कहा था. एनडीएमसी ने बोली का पहला अधिकार आईएचसीएल को देने से इंकार कर दिया था. मंत्रालय का कहना था कि यदि आईएचसीएल को बोली का पहला अधिकार दिया जाता है तो नीलामी की अन्य बोलियां बेहद कम होंगी. ऐसे में आईएचसीएल शुरूआत से प्रक्रिया में शामिल रहना होगा

इसके बाद आईएचसीएल ने अप्रैल 2013 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसको चुनौती दी थी.

38 सालों से होटल चला रही आईएचसीएल

आईएचसीएल पिछले 38 सालों से इस होटल को चला रही है.

आइएचसीएल का कहना है कि उसने होटल में लंबा रुका हुआ कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया. और लागत का पूरा भुगतान किया था. उसने एनडीएमसी से 33 साल का अनुबंध किया था.

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